दो हजार रुपये के नोट पर रिजर्व बैंक का बड़ा आदेश, 23 सितंबर तक ही बैंक में करा सकते है जमा

नई दिल्ली,19 मई। अगर आपके पास भी दो हजार रुपये के नोट है तो इस खबर को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। केंद्र सरकार ने दो हजार रूपये के नोट पर रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है मार्च 2017 से पहले ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में से लगभग 89% जारी किए गए थे और 4-5 साल के अपने अनुमानित जीवन काल के अंत में हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की “क्लीन नोट पॉलिसी” के अनुसरण में ने ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया है।

तदनुसार, जनता के सदस्य अपने बैंक में ₹2000 के नोट जमा कर सकते हैं और/या उन्हें किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदल सकते हैं।

23 मई, 2023 से बैंक में रुपए 20000 तक ही बदले जा सकते है दो हजार के बैंक नोट। आरबीआई सर्कुलर के अनुसार 30 सितम्बर तक ही दो हजार के नोट बदले जा सकेंगे।

बैंको के अतिरिक्त इसके लिए रिजर्व बैंक के देश भर मे रीजनल केंद्र केंद्रों पर भी यह सुविधा उपलब्ध होगी नोटों को बदला जा सकेगा। 30 सितम्बर के बाद इसके बाद इन नोटों का क्या होगा इस पर अभी कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया है।

केंद्र सरकार ने 2016 मे 500 और एक हजार रुपये के नोटों को बंद कर 500 के नये नोट और एक हजार की जगह दो हजार के नोट जारी किये थे। लेकिन केंद्र सरकार ने 2019 मे ही दो हजार रूपये के नोटों की छपाई बंद कर दी थी। आज सरकार ने दो हजार के नोटों को ही बंद करने का एलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ने आज यह आदेश जारी कर दिया है.

आरबीआई का सर्कुलर आने के बाद से खबर लिखने तक आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट क्रैश है। आधिकारिक सर्कुलर आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है

Front Page Bureau

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