हरिद्वार,
सरकार के तमाम दावों के बाद भी प्रदेश में शराब को ओवर रेटिंग से परेशान उत्तराखंड सरकार ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सरकार ने राज्य भर की शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट लगाया जाना और रेट लिस्ट के साथ आबकारी निरीक्षक का मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है। अगर किसी दुकान पर रेट लिस्ट नही लगी मिली और ओवर रेटिंग की शिकायत मिली तो दुकान के खिलाफ सख्त करवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री के मोबाईल एप पर पिछले कई दिनों से गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल के कई जिलों से मदिरा को ओवर रेट पर बेचे जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने आबकारी आयुक्त उत्तराखंड को समाधान हेतु सूचित किया।
आबकारी आयुक्त के आदेश पर संयुक्त आबकारी आयुक्त गढ़वाल मंडल ने गढ़वाल के सभी आबकारी अधिकारीयों को एवं संयुक्त आबकारी आयुक्त कुमाऊ ने कुमाऊ मंडल के सभी आबकारी अधिकारीयों को निर्देश दिया है कि सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों पर ओवर रेटिंग रोकने के लिए दुकानों की जांच के साथ-साथ प्रभावी नियंत्रण हेतु मदिरा दुकानों के बाहर मदिरा दर (रेट लिस्ट) एवं सम्बंधित क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक का मोबाईल नंबर दर्ज करें।
यदि कोई विक्रेता किसी ग्राहक को निर्धारित दरों से अधिक दर पर शराब बेचता है तो वह तुरंत दुकान पर दर्ज नंबर पर शिकायत कर सकते है तथा यदि उक्त का अनुपालन नहीं किया जाता है तथा किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण में उक्त कमियाँ पाई जाती है तो इसको गंभीरता से लिया जायेगा।